EWS Certificate Bihar – आप बिहार राज्य के निवासी हैं. समान्य वर्ग से आते हैं. और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं. तो अब आप आसानी से RTPS पोर्टल पर जाकर EWS Certificate Bihar के लिए Online Apply कर सकते हैं.
इस लेख में EWS प्रमाण पत्र क्या हैं? EWS प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं? आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए? ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लाभ क्या हैं? आवेदन की स्थति को चेक और प्रमाण पत्र को डाउनलोड कैसे करते हैं? इसकी जानकारी दी गई हैं.
EWS Certificate Bihar क्या हैं?
बिहार राज्य सरकार जो समान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं. उनके लिए EWS सर्टिफिकेट बनता हैं. bihar ews certificate के अंतर्गत सामान्य वर्ग के लोगों को 10% प्रतिशत का आरक्षण मिलता हैं.
EWS प्रमाणपत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- संपत्ति या भूमि का प्रमाण
- आवासीय प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक स्टेटमेंट
ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र के लाभ
- केंद्र / राज्य सरकार के अंतर्गत चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए Bihar EWS Certificate की जरुरत पड़ती हैं.
- छात्रों को छात्रवृत्ति योजना के लाभ प्राप्त करके के लिए EWS प्रमाण पत्र की जरुरत पड़ती हैं.
- स्कूलों और कालेजों में नामांकन के समय EWS प्रमाण पत्र की जरुरत पड़ती हैं.
EWS प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करें
- आरटीपीएस पोर्टल serviceonline.bihar.gov.in पर जाएँ.
- होम पेज पर मेनू में “ऑनलाइन आवेदन” को सेलेक्ट करें. फिर “लोक सेवाएँ” फिर उसमे से सामान्य प्रशासन विभाग” उसके बाद “आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग… प्रमाणपत्र का निर्गमन” को सेलेक्ट करके “अंचल स्तर पर” विकल्प पर क्लिक करें.

- EWS प्रमाणपत्र के लिए आवेदन फॉर्म open होता हैं. इस फॉर्म को ध्यानपूर्वक स्टेप बाई स्टेप भरकर आवेदक का फोटो अपलोड करें.

- कैप्चा कोड को सही से दर्ज करके “Submit” पर क्लिक करें.
आवेदन फॉर्म में दर्ज की गई जानकारी प्रदर्शित हो जाती हैं. इसकी जाँच कर गलत होने पर Edit बटन पर क्लिक करके सुधार करें. फिर आगे बढ़ें.

- “Attach Annexure” सेलेक्ट करके दस्तावेज़ अपलोड करें.

- “Save Annexure” को क्लिक करके “Submit” पर क्लिक करें. आपका आवेदन कम्प्लीट हो जाता हैं.
EWS प्रमाण पत्र डाउनलोड करें
- ऑफिसियल पोर्टल serviceonline.bihar.gov.in पर जाएँ.
- होम पेज पर नागरिक अनुभाग में “सर्टिफिकेट डाउनलोड करें” विकल्प को सेलेक्ट करें.

- अब Services को सेलेक्ट करके Application Ref. Number को दर्ज करें. फिर आवेदक का नाम दर्ज करके कैप्चा कोड को दर्ज करें. फिर “Download” पर क्लिक करें. आपका EWS प्रमाणपत्र डाउनलोड हो जाता हैं.
